मालूम हो कि निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ 'ठुल्ला' वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुलिस को ठुल्ला कहना उन्हें भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल से उनकी ‘ठुल्ला’ वाली टिप्पणी पर सफाई देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वह कृपया उन्हें ‘ठुल्ला’ का मतलब समझाएं। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ‘ठुल्ला’ वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था।
गौरतलब है कि 2015 में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कह दिया था। उस दौरान दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे और उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस्सी ने उस दौरान कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है।
लाजपत नगर थाने में तैनात कांस्टेबल ने शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया था कि केजरीवाल की टिप्पणी से वह मानसिक रूप से परेशान है और बहुत अपमानित तथा बदनाम महसूस कर रहे हैं। कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने कहा, ‘अगर मुख्यमंत्री जैसी लोकप्रिय हस्तियों द्वारा दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिये ‘ठुल्ला’ जैसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा तो, आम जनता के मन में भी पुलिस के लिए कोई भाव या सम्मान नहीं बचेगा, जो अपना पूरा जीवन दिल्ली के कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में लगा देती है।’