भोपाल : शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016,
जमाखोरी करने वालों को होगी जेल
प्रदेश में दाल की कीमतों पर निगरानी रखने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिला कलेक्टर्स को व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जाँच करने के निर्देश दिये हैं। दाल के व्यापार पर नियंत्रण के लिये लागू मध्यप्रदेश अनुसूचित वस्तु व्यापार (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं नियंत्रण) आदेश में दाल के व्यापार पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधान में दाल प्र-संस्करणकर्ता और व्यापारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
जिलों में दाल की जमाखोरी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिये दाल के दैनिक बाजार भाव की जानकारी लेकर नियमित समीक्षा किये जाने को कहा गया है। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जाँच भी नियमित रूप से किये जाने के निर्देश विभाग ने जिला कलेक्टरों को दिये हैं। प्रदेश में यदि दलहन और दाल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तो नियंत्रण आदेश का पालन करते हुए, जिला कलेक्टर को जाँच दल गठित कर विशेष जाँच अभियान चलाये जाने को कहा गया है। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान और प्र-संस्करणकर्ता द्वारा जमाखोरी करना पाये जाने पर दोषी प्रतिष्ठान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत जेल भेजे जाने की भी कार्रवाई करने के के लिये भी कहा गया है।
जिले में आवश्यकता होने पर दाल और दलहन के व्यापारियों से चर्चा कर उचित कीमत पर दाल विक्रय केन्द्र खुलवाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
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